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दहेज हत्या में सात साल की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभु दयाल गुप्ता ने दहेज हत्या मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के रसलपुर निवासी मुन्ना पासवान को दहेज हत्या में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी अभय शंकर ने सात गवाहों की गवाही करायी. […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभु दयाल गुप्ता ने दहेज हत्या मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के रसलपुर निवासी मुन्ना पासवान को दहेज हत्या में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी अभय शंकर ने सात गवाहों की गवाही करायी.

आरोप है कि 15 अगस्त 2013 को पटना जिले के मरांची निवासी रज्जू पासवान की पुत्री आशा देवी उर्फ शिवकुमारी को दहेज नहीं लाने के कारण हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 151/13 के तहत दर्ज करायी है.

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