बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभू दयाल गुप्ता ने हत्या मामले के आरोपित फुलबडि़या थाने के बारो निवासी सोनिया देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 30 अप्रैल 2006 को शाम छह बजे घर के दरवाजा पर सूरज कुमार की हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी कांड संख्या 27/06 तहत दर्ज करायी थी.
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कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपित को किया रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभू दयाल गुप्ता ने हत्या मामले के आरोपित फुलबडि़या थाने के बारो निवासी सोनिया देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 30 अप्रैल 2006 को शाम छह बजे घर के […]
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