चलती ट्रेन में की पत्नी की हत्या, पति दोषी बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोपित अमृतसर जिला निवासी अमृत पाल सिंह को पत्नी कुलवीर कौर की हत्या दहेज के कारण करने के मामले में धारा 498-ए, 304-बी, 3/4 दहेज अधिनियम में दोषी घोषित कर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. विदित हो कि आरोपित अमृत पाल सिंह असम डिब्रूगढ़ में सीआइएसएफ में नौकरी करता था. आरोपित ने अपनी पत्नी कुलवीर कौर को गौहाटी अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर के लिए चला़ यात्रा के दौरान 23 सितंबर, 2013 को पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गयी एवं लाश को ट्रेन के शौचालय में रख दिया, जो लाश गाजीपुर में ट्रेन से बरामद हुई. डॉक्टर ने लाश का पोस्टमार्टम के दौरान यह बात कही कि जिस समय इसकी हत्या की गयी होगी उस समय ट्रेन बरौनी स्टेशन से गुजर रही होगी. इसलिए यह मुकदमा बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में विचारण किया गया है. अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी है. जबकि इस मामले में कुल 14 गवाह थे. इस मामले में मृतका ने हत्या के पूर्व अपने परिजनों को बताया था कि दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया जा रहा है. घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता सूचक अमृतसर पंजाब सबरन सिंह ने बरौनी रेल थाना कांड संख्या 161/13 के तहत दर्ज करायी गयी थी.
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चलती ट्रेन में की पत्नी की हत्या, पति दोषी
चलती ट्रेन में की पत्नी की हत्या, पति दोषी बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोपित अमृतसर जिला निवासी अमृत पाल सिंह को पत्नी कुलवीर कौर की हत्या दहेज के कारण करने के मामले में धारा 498-ए, 304-बी, 3/4 दहेज अधिनियम में […]
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