बेगूसराय (कोर्ट) : हरिजन उत्पीड़न मामले के स्पेशल जज राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न एव रंगदारी मामले के आरोपित नावकोठी थाने के हसनपुर बागर निवासी टुनटुन महतो को पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदोजी ने एक भी गवाह नहीं कराये.
आरोपित पर आरोप था कि 28 दिसंबर, 2008 को रात्रि नौ बजे में ग्रामीण सूचक वैद्यनाथ प्रसाद के घर में घुस कर 15 हजार रंगदारी टैक्स की मांग की. नहीं देने पर जाति सूचक गाली- गलौज की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाने में कांड संख्या 4/09 के तहत दर्ज करायी थी.