बेगूसराय (कोर्ट) . तदर्थ न्यायाधीश प्रथम राम विनोद प्रसाद सिंह ने दहेज हत्या के आरोपित राम प्रकाश सिंह, कैलाश सिंह, शोभा देवी, नीलू देवी, राम निवास सिंह, बख्तर स्थान, थाना फुलवड़िया निवासी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी व छह हजार अर्थदंड की सजा दी. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि 13 मार्च, 2010 को सूचिका अंजु देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर केरोसिन छिड़क आग लगा कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इधर, न्यायिक दंडाधिकारी गौरव आनंद ने आर्म्स एक्ट के आरोपित रौशन पाठक, तेघड़ा निवासी को दोषी पाकर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए में 30 माह सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थदंड तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 26 (1 ) में 30 माह सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा दी. अभियोजन की ओर से एपीओ अनुपलाल मंडल ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि 26 जून, 2012 को तेघड़ा साहु पेट्रोल पंप के पास आरोपित के पास से एक लोडेड देशी पिस्तौल तथा दो गोलियां बरामद की गयीं. प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मौआर ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 83/12 दर्ज करायी.
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पांच को उम्रकैद
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