बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले में आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के श्रीपुर निवासी हरेकृष्ण सहनी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल मिश्रा ने आठ गवाहों की गवाही करायी. घटना की प्राथमिकी खांजहांपुर निवासी मृतक का भाई हरिचरण महतो ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 54/2000 के तहत करायी थी. उस पर आरोप था कि 10 मई, 2000 को श्रीपुर के अनिल महतो की हत्या गोली मार कर कर दी थी. एक अन्य हत्या के मामले में खोदाबंदपुर थाने के सहुरी बरैपुरा निवास कपिल देव यादव, अरविंद यादव, परमेश्वरी यादव, चंदन यादव, अशोक यादव, राजीव यादव, रामनारायण यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी चंद्रशेखर सिंह ने नौ गवाहों की गवाही करायी. उन पर आरोप है कि 13 मई, 08 को उक्त आरोपितों ने सूचक दिनेश यादव, अकिल यादव की पिटाई कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान अंकित यादव की मौत हो गयी थी. इस मामले में खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या 65/08 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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हत्या मामलों के आरोपित रिहा हुए
बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानु प्रताप सिंह ने हत्या मामले में आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के श्रीपुर निवासी हरेकृष्ण सहनी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल मिश्रा ने आठ गवाहों की गवाही करायी. घटना की प्राथमिकी खांजहांपुर निवासी मृतक का भाई हरिचरण महतो ने चेरियाबरियारपुर […]
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