10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आज सुनायी जायेगी सजा

एपीपी हत्याकांड अपर लोक अभियोजक श्यामनारायण यादव की 11 फरवरी, 2011 की गोली मार की गयी थी हत्या 18 लोगों ने दी गवाही बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने एपीपी श्यामनारायण यादव की हत्या में दो आरोपितों को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की […]

एपीपी हत्याकांड
अपर लोक अभियोजक श्यामनारायण यादव की 11 फरवरी, 2011 की गोली मार की गयी थी हत्या
18 लोगों ने दी गवाही
बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने एपीपी श्यामनारायण यादव की हत्या में दो आरोपितों को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है.
न्यायालय ने इस हत्याकांड के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के मलमल्ला निवासी रंजीत पासवान को धारा 302 के भारतीय दंड विधान में दोषी पाया, जबकि दूसरे आरोपित गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी रंजीत यादव को 120 (बी)भारतीय दंड विधान में दोषी पाया. ज्ञात हो कि अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्यामनारायण यादव की हत्या गोली मार कर 11 फरवरी, 2011 की छह बजे शाम में उस वक्त कर दी गयी,
जब एपीपी बेगूसराय न्यायालय का कार्य निबटा कर वापस अपने गांव सकरा जा रहे थे.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 18 गवाहों की गवाही करायी. हत्याकांड के अन्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. घटना की प्राथमिकी मृतक एपीपी के भाई सूचक गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी सज्जन यादव ने चेरिया बरियारपुर थाने में कांड संख्या 20/11 के तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें