बेगूसराय(कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने धोखाधड़ी मामले के आरोपित डॉ अशोक पाठक को जमानत दे दिया. आरोपित पर आरोप है कि डंडारी थाने के मोहब्बा निवासी सूचक जयंत कुमार सिंह की पत्नी का ऑपरेशन 16 मार्च, 2015 की आठ बजे रात्रि में की. खर्च के नाम पर एक लाख रुपये ले लिया, लेकिन सूचक की पत्नी ठीक नहीं हुई. ड्रेसिंग गीला हो गयी, जिससे दुर्गंध आने लगा. सूचक की पत्नी को इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान, पटना भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने सूचक की पत्नी को यह कह कर वापस कर दिया कि ऑपरेशन के नाम पर खिलवाड़ किया गया है. परिवादी सूचक ने मुकदमा न्यायालय में दर्ज करवाया, जिसमें न्यायालय ने आरोपित डॉक्टर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड विधान में संज्ञान ले लिया.
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धोखाधड़ी मामले में डॉक्टर को मिली जमानत
बेगूसराय(कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने धोखाधड़ी मामले के आरोपित डॉ अशोक पाठक को जमानत दे दिया. आरोपित पर आरोप है कि डंडारी थाने के मोहब्बा निवासी सूचक जयंत कुमार सिंह की पत्नी का ऑपरेशन 16 मार्च, 2015 की आठ बजे रात्रि में की. खर्च के नाम पर एक लाख रुपये ले […]
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