आरोपित को दी गयी सजा

बलिया (बेगूसराय) : प्राणघातक हमले के आरोपित कारी चौधरी, रामनारायण चौधरी, खेदावंदपुर थाने के पेठिया निवासी को तदर्थ न्यायाधीश प्रथम प्रेम कुमार प्रसाद ने मारपीट का दोषी पाकर एक वर्ष की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही अपर लोक अभियोजक रामवल्लभ चौधरी दिलावर ने करायी. आरोप है कि वे 16 अप्रैल, […]

बलिया (बेगूसराय) : प्राणघातक हमले के आरोपित कारी चौधरी, रामनारायण चौधरी, खेदावंदपुर थाने के पेठिया निवासी को तदर्थ न्यायाधीश प्रथम प्रेम कुमार प्रसाद ने मारपीट का दोषी पाकर एक वर्ष की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही अपर लोक अभियोजक रामवल्लभ चौधरी दिलावर ने करायी. आरोप है कि वे 16 अप्रैल, 2008 को ग्रामीण सूचिका बेबी देवी की कपड़े की दुकान से तीन हजार के कपड़े बिना पैसे के ले जा रहे थे. जब मना किया, तो सभी ने मिल कर मारपीट कर सूचिका को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

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