बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने मारपीट के एक मामले में आरोपित मुफस्सिल थाने के कोठिया निवासी अजय सिंह एवं विजय सिंह को सजा की विंदु पर सुनवाई करने के बाद आरोपितों द्वारा की गयी घटना की भर्त्सना कर भविष्य में इस तरह की पुन: घटना नहीं करने की चेतावनी देकर डांट-फटकार कर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ राधेश्याम प्रसाद एवं रेणु कुमारी ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 21 सितंबर, 2002 को ग्रामीण सूचक वीशो पंडित एवं सूचक के पुत्र राममिलन पंडित, कन्हैया पंडित तथा सूचक की पत्नी के साथ मारपीट व गाली-गलौज की थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाने में कांड संख्या-300/02 के तहत दर्ज करायी थी.
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आरोपितों को डांट फटकार कर रिहा किया गया
बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने मारपीट के एक मामले में आरोपित मुफस्सिल थाने के कोठिया निवासी अजय सिंह एवं विजय सिंह को सजा की विंदु पर सुनवाई करने के बाद आरोपितों द्वारा की गयी घटना की भर्त्सना कर भविष्य में इस तरह की पुन: घटना नहीं करने की चेतावनी देकर डांट-फटकार कर रिहा कर […]
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