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रिहा की गयीं अपहरण मामले की आरोपित

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण मामले की आरोपित बखरी थाने की आभा कुमारी, क्रांति देवी, मंजु देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामप्रवेश वर्मा ने बहस की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजीत […]

बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने अपहरण मामले की आरोपित बखरी थाने की आभा कुमारी, क्रांति देवी, मंजु देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामप्रवेश वर्मा ने बहस की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजीत कुमार ने तीन गवाहों की गवाही करायी.
आरोपितों पर आरोप था कि उन्होंने उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले की मटहनिया निवासी सूचिका रिंकी कुमारी (काल्पनिक) को गलत काम करवाने के लिए 6 अगस्त, 2007 को अपहरण कर बखरी में बेच दिया. जब रिंकी से गलत काम करवाना चाहा गया तो सूचिका ने वहां से भाग कर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बखरी थाना कांड संख्या-89/07 के तहत दर्ज करायी थी.

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