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हत्या के प्रयास का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानुप्रताप सिंह ने जानलेवा हमला करने के आरोपित मंसूरचक थाना निवासी रामनारायण साह, सोनू कुमार, ज्योति कुमार व मोहन कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर 24 जुलाई, 2011 को 10.30 बजे सुबह में ग्रामीण अशोक […]

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानुप्रताप सिंह ने जानलेवा हमला करने के आरोपित मंसूरचक थाना निवासी रामनारायण साह, सोनू कुमार, ज्योति कुमार व मोहन कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर 24 जुलाई, 2011 को 10.30 बजे सुबह में ग्रामीण अशोक साह पर ईंट-पत्थर से हमला करने एवं जान मारने की नियत से गोली चलाने का आरोप था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मंसूरचक थाने में दर्ज करायी थी.

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