बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने रीविजन संख्या-30/15 की सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा दिये गये कुर्की जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया. ज्ञात हो कि बरौनी थाने के बीहट निवासी काराधीन अनमोल कुमार, जो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या-504/13 में काराधीन है. इसी मुकदमा के अनुसंधानकर्त्ता ने निचली अदालत से कुर्की जब्ती ले ली और इसका तामिला का प्रयास करने लगी. इसका प्रतिवाद आरोपित के परिजन कर रहे थे. क्योंकि आरोपित तो जेल में था.इसी मामले का रीविजन जिला जज के यहां दाखिल किया गया, जिस पर निचली अदालत द्वारा दिये गये कुर्की जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया गया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बहस की. विदित हो कि अमूमन अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोपित को उपस्थित कराने के वास्ते न्यायालय से कुर्की जब्ती आदेश प्राप्त किया जाता है. मगर कभी-कभी इस आदेश का दुरुपयोग भी पुलिस द्वारा किया जाता रहा है.
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कुर्की-जब्ती का आदेश निरस्त
बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने रीविजन संख्या-30/15 की सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा दिये गये कुर्की जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया. ज्ञात हो कि बरौनी थाने के बीहट निवासी काराधीन अनमोल कुमार, जो कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या-504/13 में काराधीन है. इसी मुकदमा के अनुसंधानकर्त्ता ने निचली […]
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