बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम राजेंद्र प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के फुलवडि़या तारा अड्डा निवासी मो भगलू चौधरी, मो रामू, लक्ष्मी चौधरी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी नवीन सिन्हा ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि 19 दिसंबर, 2000 की सात बजे शाम में ग्रामीण सूचक मो नसीर के पुत्र मो नसीम की हत्या कर लाश को कु एं में फेंक दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इसरारूल ने बहस की थी. घटना का मुकदमा सूचक ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवार पत्र 47सी/2000 के तहत दाखिल करायी थी.
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हत्या मामले का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम राजेंद्र प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के फुलवडि़या तारा अड्डा निवासी मो भगलू चौधरी, मो रामू, लक्ष्मी चौधरी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी नवीन सिन्हा ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप […]
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