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पीयूष हत्याकांड में तीन दोषी करार

तीन रिहा, सजा पर सुनवाई 11 जनवरी को बेगूसराय (कोर्ट) : जिले के चर्चित पीयूष हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कमल दीक्षित ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को हत्या में दोषी पाया और तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इस हत्याकांड में दोषी […]

तीन रिहा, सजा पर सुनवाई 11 जनवरी को

बेगूसराय (कोर्ट) : जिले के चर्चित पीयूष हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कमल दीक्षित ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को हत्या में दोषी पाया और तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इस हत्याकांड में दोषी पाये जानेवाले आरोपितों में मुफस्सिल थाने के जिनेदपुर निवासी कन्हैया कुमार, नयागांव थाना क्षेत्र निवासी कृपाशंकर कुमार, चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कोरजाना निवासी चंदन कुमार शामिल हैं, जबकि संदेह का लाभ पाकर रिहा होनेवाले आरोपितों में नगर थाने के रतनपुर निवासी राम भरोसी सिंह, गौरव कुमार एवं राजू सिंह उर्फ राजू कुमार शामिल हैं.
न्यायालय ने हत्याकांड में तीन आरोपितों को धारा 302, 364, 201, 120 बी भादवि के तहत दोषी पाया और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मंसूर आलम ने इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों की ओर से अधिवक्ता ललन कुमार, विजय महाराज, शशिभूषण झा, चंद्रकांत सिंह, संजीत कुमार, अमित कुमार सभी ने अपने- अपने आरोपितों की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा.
सभी पर आरोप है कि पांच मार्च, 2014 की शाम 4:00 बजे रतनपुर थाने के हेमरा निवासी मुकेश कुमार का नौ वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार लाल रंग की छोटी साइकिल से हेमरा रोड स्थित डॉक्टर शशिभूषण शर्मा के घर के पीछे अपनी बुआ के यहां खेलने गया था. जब काफी देर तक घर वापस नहीं आया तब सूचक ने अपने पुत्र पीयूष कुमार की तलाश शुरू की. इस दौरान बुआ के पास गया तो पता चला कि खेलने के बाद वह खाना खाने अपने घर चला गया था. इसी बीच सभी आरोपितों ने पीयूष कुमार का अपहरण फिरौती के लिए कर लिया और फिरौती देने के बाद भी पीयूष कुमार की हत्या कर लाश छिपाने के उद्देश्य अन्यत्र फेंक दिया.
इस हत्याकांड का उद्भेदन करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने के बाद मोबाइल ट्रैकर के जरिये सभी आरोपितों की पहचान हो सकी. घटना की प्राथमिकी सूचक मुकेश कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 169/ 2014 के तहत दर्ज करायी थी.

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