बांका से नवनीत कुमार की रिपोर्ट : बिहार सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है. मुख्यमंत्री पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत बांका समेत पूरे बिहार में 15 मई 2026 के बाद खरीदे और निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. परिवहन विभाग ने इस योजना की मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है. यह योजना 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी.
15 मई के बाद खरीदे गए वाहनों को मिलेगा लाभ
परिवहन विभाग के अनुसार योजना का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा, जो 15 मई 2026 के बाद खरीदे और रजिस्टर्ड किए गए हैं. इसके अलावा जो लोग पहले से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को परिवहन विभाग के EV पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया EV मैनुअल के अनुसार पूरी करनी होगी. विभाग ने लोगों से समय पर आवेदन करने की अपील की है.SC-ST आवेदकों को मिलेगा विशेष लाभ
सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर संबंधित श्रेणी के आवेदकों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा.
15 कार्यदिवस में मिलेगा भुगतान
विभागीय जानकारी के अनुसार आवेदन जमा होने के बाद 15 कार्यदिवस के भीतर प्रोत्साहन राशि देने का लक्ष्य रखा गया है. भुगतान क्रमवार तरीके से किया जाएगा. यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है.बजट उपलब्धता तक जारी रहेगा लाभ
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित बजट उपलब्ध रहने तक ही प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी. इसलिए पात्र लोगों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है.
