बांका : छेड़खानी एवं दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर धोरैया थाना के मोटंगा गांव निवासी दीपक कुमार मंडल को दो वर्ष सश्रम एवं पांच हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण कुमार महता ने सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि अभियुक्त ने विगत 5 जुलाई 2014 को गांव के एक विवाहिता महिला के घर में दिन दहाड़े घूसकर छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया था.
महिला का पति उस समय दिल्ली में नौकरी कर रहा था, घर में महिला को अकेले पाकर उक्त अभियुक्त ने वारदात को अंजाम दिया था. इस पर पीडि़ता नूतन देवी ने धोरैया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. साथ ही गांव में उक्त मामले को लेकर पंचायती भी रखी गयी थी लेकिन अभियुक्त पंचायती में नहीं पहुंचा जिस पर पीडि़ता ने थाना का शरण लिया था. तीन वर्ष बाद पीड़िता को न्याय न्यायालय द्वारा मिला.
