बांका : शहर के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में मंगलवार को श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गयी. इसका विधिवत उद्घाटन अपर समाहर्ता एम एच रहमान एवं डीसीएलआर ब्रजेश कुमार ने संयुक्त रुप से द्वीप प्रज्वलित कर की.
जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायत स्तर पर महिला व पुरुष ने शिरकत की. एडीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कामगारों के लिए अधिकार व अधिनियम बनाये गये है. जिसके तहत मजदूरी का भुगतान करना है. कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित है जो पूरे देश में लागू है. महिला व पुरुष की मजदूरी समान कार्य के लिए समान है.
शिकायत करने पर प्रखंड स्तर पर उप व सहायक श्रमायुक्त द्वारा निरीक्षण कर दोषी पाये जाने पर नियोजक का बकाया मजदूरी भुगतान करने का आदेश देंगे. सरकार के निर्देश के अनुरूप में असफल रहने वालों को दंडित किया जा सकता है.
वहीं डीसीएलआर ब्रजेश कुमार ने सरकार द्वारा चलायी जा रही बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बिहार भवन व अन्य सनिर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड की योजना एवं बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना सहित अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
वहीं श्रम अधीक्षक प्रेम शंकर सिंह ने भी कामगारों को उनके अधिकार व सरकार द्वारा पारित कानून की विस्तृत जानकारी दी. वहीं प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे सभी श्रमिकों को एक दिन की निर्धारित मजदूरी 186 रुपया एवं यात्रा भत्ता के रुप में 105 रुपया दी गयी. इस मौके पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सहित महिला व पुरुष कामगार उपस्थित थे.
