शराब कांड के दो अभियुक्तों को दस-दस साल सजा

बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आलोक कुमार सिन्हा की अदालत में स्पीडी ट्रायल चलाकर मात्र आठ माह में मंगलवार को शराब कांड के दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली […]

बांका : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आलोक कुमार सिन्हा की अदालत में स्पीडी ट्रायल चलाकर मात्र आठ माह में मंगलवार को शराब कांड के दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद सदर थाना क्षेत्र के गरनिया गांव निवासी रामचंद्र कापरी का पुत्र मदन कापरी व रामपुर वैसा गांव के स्व पंचु मांझी का पुत्र संजीव मांझी को सुनाई है. कोर्ट की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी व गोपाल स्वरूप झा ने बहस में हिस्सा लिया.

छह फरवरी को शराब साथ किया गया था गिरफ्तार: एसपी चंदन कुमार कुशवाहा ने बताया कि बांका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 फरवरी 2017 को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. साथ ही एक जेस्ट कार जिसका नंबर जेएच-15के 4753 को भी जब्त किया गया था. पुलिस ने कार पर से रॉयल स्टेग के 54 बोतल, ब्लेंडर प्राईड के 15 बोतल, इम्पेरियर ब्लू 115 बोतल, बैगपाइपर 123 बोतल, मैकडोवेल 185 बोतल, ऑफिसर च्वाइस 48 बोतल सहित कुल 540 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया था. इन अभियुक्तों के विरूद्ध सदर थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसके बाद गत माह अप्रैल में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था तथा स्पीडी ट्रायल के तहत विचारण कराकर मात्र आठ माह में दोनों अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी है. एसपी ने आगे बताया कि कांड में जब्त कार का राजसात की कार्रवाई भी की जा चुकी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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