शादी-विवाह में फायरिंग करनेवालों पर सख्ती

औरंगाबाद नगर : शादी समारोह के अवसर पर बंदूक चमकानेवाले लोगों पर पुलिस अब सख्त हो गयी है. जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि अब शादी विवाह के अवसर पर किसी तरह के हथियारों का प्रदर्शन अवैध माना जायेगा. हालांकि, यह आदेश बहुत पहले से ही है. लेकिन, न तो लोग इसकी […]

औरंगाबाद नगर : शादी समारोह के अवसर पर बंदूक चमकानेवाले लोगों पर पुलिस अब सख्त हो गयी है. जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि अब शादी विवाह के अवसर पर किसी तरह के हथियारों का प्रदर्शन अवैध माना जायेगा. हालांकि, यह आदेश बहुत पहले से ही है. लेकिन, न तो लोग इसकी परवाह करते हैं और न हीं प्रशासन को इसका ख्याल रहता है.
फिलहाल शादी-विवाह का मौसम चल रहा है. लगन बहुत तेज है. शादियों में शौकिया तौर पर हवा में गोलियां दागने का पुराना रिवाज चला आ रहा है. कई शादियों में तो बराती-सराती यह गिनते हैं कि कितने नाल राइफल-बंदूक आयी थी. पुलिस अधीक्षक डाॅ सत्य प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सब अब नहीं चलनेवाला है. यह गलत बात है और इस ट्रेंड को रोका जायेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि शादी के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी फायरिंग पर रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि निर्देश की अनदेखी करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
हथियारों का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जायेगा और पकड़े जाने पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी. मालूम हो कि शादी-विवाह में हथियारों से होनेवाली हवाई फायरिंग से जिले में कई घटनाएं घट चुकी हैं. इसमें कई की जान गयी है. वैसे भी बरात के दौरान होने वाली फायरिंग से शामिल दूसरे लोग डरे होते हैं. हालांकि, शराबबंदी के बाद बिहार में शादी-विवाह में फायरिंग की घटनाएं कम हुई हैं, फिर भी गांव में यह रिवाज अब भी प्रचलन में है. पुलिस व जिला प्रशासन अगर इस पर सख्ती बरतता है, तो ऐसी चीजें निश्चित तौर पर खत्म हो सकेंगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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