औरंगाबाद नगर : सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे चलाने वाली एजेंसी की बकाया राशि के भुगतान के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के प्रबंधक कुमार मनोज ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को पत्र भेजा है. जिला प्रबंधक ने उपाधीक्षक को कहा है कि हाइकोर्ट के द्वारा अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे की बकाये राशि 24 लाख रुपये भुगतान करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है. इसके आलोक में 29 मार्च तक किसी भी परिस्थिति में बकाया राशि का भुगतान संचालक को कर दें.
ताकि, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. ज्ञात हो कि अल्ट्रासाउंड संचालक हरेंद्र कुमार सिंह ने बकाया राशि भुगतान करने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए सात मार्च को आदेश पारित किया था कि एक माह के अंदर बकाया राशि का भुगतान करते हुए कोर्ट को शपथपत्र देंगे. यह भी उल्लेखनीय है कि बकाये राशि नहीं देने के कारण संचालक ने अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे को बंद कर दिया है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
