एक माह में अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे का करें भुगतान

डीएम व सीएस को हाइकोर्ट का आदेश संवेदक का 24 लाख बकाया हाेने के बाद से सदर अस्पताल में बंद है सेवा औरंगाबाद नगर : पिछले एक वर्ष से बकाये राशि को लेकर सदर अस्पताल से पदाधिकारियों तक चक्कर लगाने के बाद जब संचालक को पैसा नहीं मिला तो थक-हार कर न्यायालय के शरण में […]

डीएम व सीएस को हाइकोर्ट का आदेश
संवेदक का 24 लाख बकाया हाेने के बाद से सदर अस्पताल में बंद है सेवा
औरंगाबाद नगर : पिछले एक वर्ष से बकाये राशि को लेकर सदर अस्पताल से पदाधिकारियों तक चक्कर लगाने के बाद जब संचालक को पैसा नहीं मिला तो थक-हार कर न्यायालय के शरण में गया और याचिका दायर की. संचालक हरेंद्र कुमार सिंह द्वारा हाइकोर्ट में दायर किये गये सीडब्ल्यूजेसी 16252/16 में संचालक ने कहा कि बिहार सरकार से सदर अस्पताल में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड नि:शुल्क करने के लिए एकरारनामा हुआ था, लेकिन समय पर राशि का भुगतान नहीं किया गया.
जिससे बढ़ते-बढ़ते 24 लाख 18 हजार 900 रुपये बकाया हो गया. इसके कारण अल्ट्रासाउंड व एक्सरे का संचालन कर पाना संभव नहीं है. संचालक द्वारा दायर किये गये याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के जज दिनेश महाराज, विनोद कुमार यादव व शिवजी पांडेय की खंडपीठ ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि एक माह के अंदर बकाये राशि का भुगतान करते हुए न्यायालय में शपथपत्र दायर करें. यदि इसके बाद दोनों पदाधिकारियों द्वारा बकाया राशि नहीं दी जाती है, तो इस मामले को गंभीरता से लिया जायेगा.
कोर्ट के आदेश से विभाग में खलबली : इधर, हाइकोर्ट के आदेश से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों में खलबली मच गयी है. जब इस संबंध में सिविल सर्जन डाॅ आरपी सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ है, उसका अध्ययन किया जा रहा है. इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जायेगा. इधर, सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे की सुविधा बंद रहने का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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