गोकुल सेना के प्रदर्शन पर प्रशासन ने जतायी आपत्ति औरंगाबाद (सदर) गोकुल सेना द्वारा किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर 10 दिसंबर को किये जानेवाले प्रदर्शन पर प्रशासन ने आपत्ति जतायी है. जिला प्रशासन ने गोकुल सेना द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर समाहरणालय पर किये जाने वाले प्रदर्शन व घेराव कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गयी है. जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया है. आदेश के बाद भी अगर गोकुल सेना के कार्यकर्ता समाहणालय का घेराव या प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जायेगी. अपने आदेश में यह भी कहा है कि समाहरणालय की एक किलोमीटर की परिधि में किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन अथवा घेराव कार्यक्रम निषेद है. जिला प्रशासन ने घेराव कार्यक्रम को अस्वीकार करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, मजमा लगाना या प्रदर्शन तथा ध्वनी विस्तारण यंत्र को उपयोग करने पर पाबंदी लगायी है. कोई भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंध क्षेत्र के अंतर्गत अग्नेयशास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा व मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर मादक द्रव्य का सेवन कर मटरगश्ती करना या किसी भी प्रकार का पटाखा आदि पटकना भी धारा 144 का उल्लंघन होगा.
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गोकुल सेना के प्रदर्शन पर प्रशासन ने जतायी आपत्ति
गोकुल सेना के प्रदर्शन पर प्रशासन ने जतायी आपत्ति औरंगाबाद (सदर) गोकुल सेना द्वारा किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर 10 दिसंबर को किये जानेवाले प्रदर्शन पर प्रशासन ने आपत्ति जतायी है. जिला प्रशासन ने गोकुल सेना द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर समाहरणालय पर किये जाने वाले प्रदर्शन व घेराव कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी […]
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