औरंगाबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोपी भोली यादव को धारा-302 व 27-आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पांच अगस्त, 2013 की देर रात बारुण निवासी कोयला व्यवसायी राजेश सिंह को भोली ने गोली मार दी थी. मृतक के भाई उपेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज करायी.
