औरंगाबाद (नगर). जिले में वर्षो से रिक्त पड़े जन वितरण प्रणाली (जविप्र) विक्रेता की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत विभाग द्वारा जल्द किया जायेगा. इसके लिए विभाग अभी से ही तैयारी में जुट गयी है. जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा के हवाले से जानकारी देते हुए डीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 जनसंख्या व शहरी क्षेत्रों में 1350 जनसंख्या पर एक जनवितरण प्रणाली का दुकान खोलना है.
विभागीय आदेश के आलोक में पूर्व से निर्गत अनुज्ञप्ति को समायोजन करते हुए अनुमंडल स्तर पर आरक्षण के आधार पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. इसमें सदर अनुमंडल में 92 व दाउदनगर अनुमंडल में 60 जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान रिक्त है.
किसको कितना मिलेगा आरक्षण
अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति 01 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वग 18 प्रतिशत
पिछड़ा वग 12 प्रतिशत
पिछड़े वर्ग की महिलाएं 03 प्रतिशत
इन लोगों को दी जायेगी प्राथमिकता
स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिक की सहकारी समितियां, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार एसडीओ के पास करना होगा आवेदन जमा रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति लेने के लिए लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में डाक व स्पीड पोस्ट से आवेदन जमा करना होगा. कागजात की जांचोपरांत उन्हें अनुज्ञप्ति दी जायेगी.
