उपप्रमुख के खिलाफ आया प्रस्ताव अविश्वास

नवीनगर (औरंगाबाद) बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 की धारा 44 के अंतर्गत उपप्रमुख अमित कुमार पिंटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक बुलाने व मत विभाजन के संदर्भ मंे प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन को पंचायत समिति सदस्यों ने आवेदन सौंपा. दिये गये आवेदन में समिति सदस्यों ने उपप्रमुख अमित कुमार पिंटू को पंचायत […]

नवीनगर (औरंगाबाद) बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 की धारा 44 के अंतर्गत उपप्रमुख अमित कुमार पिंटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक बुलाने व मत विभाजन के संदर्भ मंे प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन को पंचायत समिति सदस्यों ने आवेदन सौंपा. दिये गये आवेदन में समिति सदस्यों ने उपप्रमुख अमित कुमार पिंटू को पंचायत समिति सदस्यों का विश्वास खोने, क्रियाकलापों से क्षुब्ध होने की बात कही गयी है. आरोप लगाते हुए आगे कहा कि कार्यवाहक प्रमुख होते हुए भी समिति बैठक निर्धारित समयावधि के अंतर्गत नहीं बुलाया गया और न ही पंचायत समिति बैठक में लिये गये प्रस्तावों का सही ढंग से क्रियान्वयन ही कराया गया. इसी तरह के विभिन्न पांच मुख्य आरोप लगाते हुए पंचायत समिति सदस्यों ने उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है. इस संबंध में जब अमित कुमार पिंटू से बात की तो कहा कि हमने सारे कार्य नियमानुसार सभी पंचायत समिति सदस्यों की सहमति से कराया है. कुछ लोग बेवजह मुझ पर झूठा आरोप लगा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हमारे साथ इक्के दुक्के को छोड़ सभी पंचायत समिति सदस्य हैं. उप प्रमुख के खिलाफ लाये जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पंचायत समिति सदस्य विजय प्रताप सिंह, अशोक सिंह, गोपाल सिंह, राणा राकेश रंजन, राज नारायण सिंह, दामोदर कुमार समेत 21 लोग शामिल हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >