औरंगाबाद नगर : रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत शहर के इसलाम टोली मुहल्ले में देह व्यापार व मानव तस्करी पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता व्यवहार न्यायालय के पैनल अधिवक्ता मो. जलील अंसारी ने किया.
इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता ने कहा कि देह व्यापार व मानव तस्करी कानूनन अपराध है, इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए. अगर आपके आसपास कोई मानव तस्करी व देह व्यापार का धंधा करता है, तो इसकी सूचना संबंधित थाना को दें, उस पर अविलंब कार्रवाई होगी. जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि देह व्यापार समाज के लिए एक कोढ़ है. लोग चंद पैसों के लिए इस तरह का धंधा करते हैं.
इससे समाज में बुराइयां उत्पन्न होती है. इस पर रोक लगाने के लिए समाज के हर तबके के लोगों को आना होगा, तभी इस पर रोक लगेगी. वही मानव तस्करी पर भी रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा. मो. शम्स वारसी ने कहा कि न्यायालय द्वारा जो इस तरह का कार्य किया जा रहा है, वह काफी सराहनीय है.
