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बिहार में यूजर ने मोबाईल कंपनी के खिलाफ किया केस, मांगा तीन दिनों का इंटरनेट डाटा वापस

बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जिलों में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगाया था. इसी को लेकर अब यूजर ने इस दौरान डाटा के नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट में केस किया है.

बिहार के भोजपुर जिले में एक यूजर टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज करा अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है. अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने 72 घंटों के लिए इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगा दी थी. जिस कारण से लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग नहीं कर पा रहे थे.

इंटरनेट पैक का नुकसान

अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद किया गया था. जिस कारण से उपभोक्ताओं के प्रतिदिन के इंटरनेट पैक का नुकसान हो रहा था. इसी बात को लेकर चरपोखरी के रहने वाले शंकर प्रकाश ने अपने तीन दिनों का बचा हुआ डेटा एकसाथ टेलीकॉम कंपनी से मांगा है. इसी को लेकर उन्होंने मंगलवार को उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज किया जिसे न्यायालय ने भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

उपभोक्ताओं को नुकसान

यूजर शंकर प्रकाश ने बताया की इंटरनेट बंद होने के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा टेलीकॉम कंपनी प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाला डाटा का पैसा पहले ही ले लेती है. प्रतिदिन यूजर जो डाटा इस्तेमाल करते हैं वो बंदी के दौरान नहीं कर पा रहे थे. जिससे उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ है. इसी डाटा को वापस लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया है.

डाटा वापस करना चाहिए

शंकर प्रकाश का यह भी कहना है की रेल सेवा ठप होने के बाद यात्रियों को टिकट के पैसे वापस किए जाते है. उसी तरह अगर टेलीकॉम कंपनी भी किसी कारण से अगर अपने ग्राहकों को डाटा नहीं दे पाती है तो उसे भी वापस करना चाहिए.

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20 जिलों में इंटरनेट सेवा थी ठप 

बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के कारण सरकार द्वारा 20 जिलों इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. इन जिलों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर तस्वीरें, वीडियो या मैसेज भेजने पर रोक लगाया गया था. इस बंदी से रेलवे एवं अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावित नहीं हुई थी.

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