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जानकारी . डीएम ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, नयी मद्य निषेध नीति को लेकर सख्त हुआ कानून

जुर्माना व मृत्युदंड तक का है प्रावधान डीएम को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों में महिला व बच्चों को नहीं रख सकते काम पर छापामारी में बाधा डालने पर 10 लाख तक जुर्माना साथ ही 10 साल तक की सजा भी हो सकती है 21 वर्ष से कम आयु के […]

जुर्माना व मृत्युदंड तक का है प्रावधान

डीएम को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार
लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों में महिला व बच्चों को नहीं रख सकते काम पर
छापामारी में बाधा डालने पर 10 लाख तक जुर्माना साथ ही 10 साल तक की सजा भी हो सकती है
21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब बेचा तो हो सकती है 10 साल की जेल. घर में पीने-पिलाने के दौरान बनाये रखें शांति, हो हंगामा मचाया तो 10 साल की सजा.
अररिया : राज्य सरकार ने बिहार उत्पाद अधिनियम में संशोधन करते हुए कानून को और अधिक सख्त बना दिया है. सख्ती का आलम ये है कि कुछ मामलों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया है. वहीं अन्य मामलों में पांच साल से लेकर 10 साल तक की सजा व इसके साथ साथ एक से 10 लाख तक के जुर्माना का भी प्रावधान हो गया है. ऐसी जानकारी सोमवार को आयोजित विशेष प्रेस कांफ्रेंस में जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने मीडिया कर्मियों को दी.
अपने कार्यालय कक्ष में डीएम ने बताया कि नयी मद्य निषेध नीति के उल्लंघन को लेकर दर्ज होने वाले सभी मामले संज्ञेय, गैर जमानती व गैर सुलहनीय होंगे. नये कानून के मुताबिक जहरीली शराब पीने पर अगर किया व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शराब विक्रेता को मृत्यु दंड देने का प्रावधान कर दिया गया है. जबकि ऐसी शराब पीने के कारण गंभीर रूप से अपंग होने पर 10 साल की सजा के साथ साथ विक्रेता को दो से 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. मामूली क्षति होने पर आठ से 10 साल की सजा व एक से 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है.
डीएम ने बताया कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचना या उन से मंगवाना अपराध होगा. ऐसे मामले में सात से 10 साल की सजा व एक से 10 लाख तक का जुर्माना है. नये नियम के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त विदेशी शराब की दुकान में भी बच्चों या महिलाओं को काम पर नहीं रखा जा सकता है. ऐसा हुआ तो पांच से सात साल की सजा व एक से 10 लाख तक का जुर्माना भरना होगा.
दिलचस्प ये कि घर में बैठ कर विदेशी शराब पीने या पिलाने की मनाही तो नहीं है. पर हो हल्ला नहीं कर सकते. दूसरों की शांति में खलल पहुंचा तो कम से कम 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही एक से 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से शराब का सेवन करने में पकड़ाने पर पांच से सात साल की सजा के अलावा एक से 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा.
डीएम श्री शर्मा ने बताया कि विदेशी शराब के नाम पर नकली शराब बेचने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है. दवा दुकानों में दारू बिकी तो दुकानदार के लिए 10 साल की सजा व एक से 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि शराब के अवैध कारोबार व इस से जुड़े अन्य मामलों में छापामारी करने गये दल को धमकाने, बाधा डालने व सडक जाम करने पर आठ से 10 साल तक की सजा व एक से 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में पूरे गांव या टोले मुहल्ले पर सामूहिक आर्थिक दंड लगाने का अधिकार डीएम को दिया गया है. बताया गया शराब के अवैध कारोबार या नियम तोड़ने के कुछ मामलों में सामग्रियों, वाहनों, उपकरणों के साथ साथ दुकान या भवन परिसर के पूर्ण या आंशिक जब्ती का भी प्रावधान किया गया है.

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