यौनशोषण मामला : निखिल के रिमांड की अवधि पूरी, भेजा जेल

दोनों दोस्तों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी पटना : यौन शोषण के आरोप में फंसे निखिल प्रियदर्शी के रिमांड की अवधि गुरुवार को खत्म हो गयी और फिर उसे वापस बेऊर जेल भेज दिया गया. उसने आखिरकार मोबाइल की जानकारी पुलिस को नहीं दी. पुलिस ने उसे मोबाइल के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 24, 2017 6:54 AM

दोनों दोस्तों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पटना : यौन शोषण के आरोप में फंसे निखिल प्रियदर्शी के रिमांड की अवधि गुरुवार को खत्म हो गयी और फिर उसे वापस बेऊर जेल भेज दिया गया. उसने आखिरकार मोबाइल की जानकारी पुलिस को नहीं दी. पुलिस ने उसे मोबाइल के लिए ही 48 घंटे के रिमांड पर लिया था. उसके द्वारा मोबाइल की जानकारी नहीं दिये जाने के बाद पुलिस ने ने मान लिया है कि पीड़िता द्वारा लगाया गया तमाम आरोप सत्य हैं. सूत्रों का कहना है कि अब पुलिस जल्द ही इस केस को सत्य कर देगी और मामले में चार्जशीट भी कर दिया जायेगा. गुरुवार की शाम निखिल प्रियदर्शी को कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया. निखिल प्रियदर्शी को संरक्षण देने व सहयोग करने के आरोप में पकड़े गये दो दोस्तों प्रेम प्रकाश पांडे व कुमार गौरव की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अखिलानंद दूबे की अदालत में गुरुवार को सुनवाई की गयी. इस दौरान न्यायालय द्वारा केस डायरी की मांग की गयी और अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च को तय की गयी.

निखिल की याचिका पर सुनवाई स्थगित

पटना. पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को निखिल प्रियदर्शी की उसके खिलाफ एफआइआर तथा क्रीमिनल केस को रद्द करने की याचिका की सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी.निखिल प्रियदर्शी के वकील पीके शाही ने कहा कि निखिल के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप तथा उनके खिलाफ लगाये गये आरोप बिलकुल गलत है. अतिरिक्त महाधिवक्ता एसडी यादव ने कहा कि उनके पास निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ लगे आरोपों का पुख्ता सबूत हैं. एससीएसटी थाना में दर्ज निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ मामले की जांच कर रही एसआइटी ने न्यायालय में सात दिनों के लिए रिमांड की अर्जी दी है.

Next Article

Exit mobile version