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अप्राकृतिक यौनाचार मामले में अभियुक्त को कारावास व जुर्माना

पटना : पटना के एडीजे वन परवेज आलम की अदालत द्वारा निजामपुरा नौबतपुर निवासी हरेंद्र कुमार उर्फ विश्वकर्मा को बारह वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. उक्त मामला फुलवारी (नौबतपुर) कांड संख्या 391/14 जो एक […]

पटना : पटना के एडीजे वन परवेज आलम की अदालत द्वारा निजामपुरा नौबतपुर निवासी हरेंद्र कुमार उर्फ विश्वकर्मा को बारह वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. उक्त मामला फुलवारी (नौबतपुर) कांड संख्या 391/14 जो एक अगस्त, 2014 को दर्ज हुई थी.
जिसमें पीड़ित बालक ने यह सूचना दी कि 31 जुलाई की शाम 3:30 बजे जब वह बगीचा में जामुन खाने गया था तब अभियुक्त उसको लेकर राघवेंद्र सिंह के भट्ठे में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. अभियुक्त द्वारा इसके पूर्व भी बालक के साथ दुष्कर्म किया गया था. उक्त मामले में पुलिस द्वारा 12 अक्तूबर, 2014 को आरोप को सत्य पाते हुए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था तथा विशेष अदालत द्वारा भादवि की धारा 377 व 4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.

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