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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपित को फांसी की सजा

जिले के सबौर में 31 मई, 2015 को 12 वर्षीया मासूम की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जर्नादन त्रिपाठी ने आरोपित मुन्ना पांडे को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया […]

जिले के सबौर में 31 मई, 2015 को 12 वर्षीया मासूम की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जर्नादन त्रिपाठी ने आरोपित मुन्ना पांडे को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विरलतम है. आरोपित ने जान-बूझ कर अपराध की योजना बनायी.
यह उनके अमानवीय आचरण को दरसाता है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता 31 मई, 2015 को बहन के यहां सबौर आयी थी़ लेकिन, रास्ते से गायब हो गयी. इसके बाद परिजन उसे खोजने लगे. सबौर के ही मुन्ना पांडे के यहां भी पूछताछ की गयी. इसके बाद एक जून, 2015 को मुन्ना पांडे का घर खोला गया, तो वहां उसका शव मिला. पोस्टमार्टम में नाबालिग की मौत से पहले दुष्कर्म किया गया था.

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