बगहा : हत्या के मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. मामला -चौतरवा-बथुवरिया थाना से जुड़ा है. दोषियों पर इरफान नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का आरोप था, जिसे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्य माना और सजा सुनायी है. सजा के साथ आठों पर चार हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है.
अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. फैसला तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी ने सुनाया.
प्रभारी लोक अभियोजक रत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया, इरफान की हत्या को लेकर चौतरवा- बथुवरिया थाने में मामला दर्ज किया गया था. इसमें गांव के ही मुसाम मियां, इब्राहिम मियां, इस्लाम मियां, आलीम मियां, धूमन मियां, नौशद मियां, समसुदीन मियां व कासिम मियां को आरोपित बनाया गया था.
प्राथमिकी में इस बात का जिक्र है, उक्त लोगों ने इरफान की गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया था. इसकी शिकायत लेकर इरफान जब इन लोगों के पास गया, तो आरोपितों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इससे इरफान गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गयी थी.