कटिहार : व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक कुमार की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के मामले में दो अभियुक्त ग्राम तेरासी टोला, बरारी के संजय यादव उर्फ फुचो यादव, पिता रघु यादव एवं संजय पोद्दार उर्फ करिया पोद्दार, पिता विनोद पोद्दार, ग्राम बांसगढ़ा, थाना कोढ़ा को दोषी पाये जाने पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)ए के तहत ढ़ाई वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. इसी मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 26/35 के तहत अभियुक्तों को दो साल की भी सजा सुनायी गयी है तथा आर्थिक दंड के रूप में पांच सौ रुपये का भी भुगतान करना होगा. भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. कोढ़ा थाना कांड संख्या 401/2012 में फर्द बयान में कहा गया है कि कोढ़ा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार, फलका थाना अध्यक्ष संजय दास तथा अन्य पुलिस बल के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती की जा रही थी.
गश्ती के क्रम में छापामारी दल द्वारा मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोगों को रोकने का प्रयास किया. टॉर्च की रोशनी देखते ही अपराधी बांसगढ़ा की ओर भागने लगे तथा असंतुलित होकर गिर पड़े. जांच पड़ताल के क्रम में अभियुक्त के पास से एक देसी लोडेड पिस्तौल तथा छह कारतूस बरामद किया गया था.