पटना: नगर विकास विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पर्षद व नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति लिये नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट व हाइमास्ट लाइट लगा कर बिजली का उपयोग नहीं करे. अगर इस तरह अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित नगर निकायों को अनधिकृत मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने नॉर्थ बिहार व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा भेजे गये पत्र का हवाला दिया है.
कंपनी ने कहा है कि जिला योजना कार्यालय,पंचायत समिति, जिला पर्षद, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के द्वारा बिना वैध कनेक्शन कराये स्ट्रीट लाइट व हाइ मास्ट लाइट योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है.
ऐसे में बिजली बिल के भुगतान में कठिनाई होती है. इस पत्र के आलोक में डीएम ने नगर आयुक्त व जिला पर्षद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है. डीएम ने कहा है कि कई जगह बगैर बिजली कनेक्शन व उसके भुगतान की व्यवस्था किये बगैर ही हाइ मास्ट लगायी जा रही है या उसकी स्वीकृति दी जा रही है. इससे बिजली बिल के भुगतान में कठिनाई होती है.