पटना: पटना हाइकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में कार्रवाई करने में सुस्ती बरतने पर पटना पुलिस की जम कर खिंचाई की. सोमवार को सेना के एक जवान की लड़की के अपहरण के इस मामले में कंकड़बाग के पत्रकार नगर के थानेदार को हाइकोर्ट में तलब किया गया और जानकारी मांगी.
न्यायाधीश वीएन सिन्हा और ए अमानुल्लाह के खंडपीठ ने थानेदार से पूछा कि आप इस मामले में किसका बचाव कर रहे हैं. खंडपीठ ने कहा पुलिस को ऐसे मामलों में निबटने की ट्रेनिंग नहीं है. थानेदार को बुधवार को अदालत में जवाब देने को कहा गया है.
22 जनवरी, 2012 को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से सेना के एक जवान की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था. 25 जनवरी को लड़की के माता-पिता ने दो लड़कों-रवि प्रकाश और विकास कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया. अपहृत लड़की की मां ने कोर्ट को बताया कि पुलिस लगातार इस मामले में सुस्ती बरतती रही. जब उनसे कहा गया कि लड़की नाबालिग है, तो थानेदार का जवाब था, जब वह बालिग हो जायेगी, तब उसे पेश कर देंगे. याचिकाकर्ता के वकील ने खंडपीठ को बताया कि 28 दिसंबर, 2013 को लड़की की उम्र 18 वर्ष हो गयी, तो उसे जालंधर कोर्ट में पेश कर दिया गया.