पटना: लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक मुआवजा नहीं मिला है. इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने पटना हाइकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है.
कोर्ट में कहा गया कि पटना हाइकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश जारी किया था, लेकिन भोजपुर के डीएम और आरा नगर निगम के आयुक्त ने मुआवजा की राशि नहीं दी. उनकी साढ़े तीन कट्टा रैयती जमीन पर बिना बताये हुए सड़क और नाली की निर्माण करा दिया गया था.
27 अगस्त, 2013 को जस्टिस जेएन सिंह ने आदेश दिया था कि अगर उनकी जमीन रैयती है और इस पर बिना आदेश लिये सड़क का निर्माण करा दिया है तो उन्हें मुआवजा दिया जाये. बावजूद इसके अब तक मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं हो सका है.