मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिला की एक अदालत ने बलात्कार के बाद एक महिला की हत्या मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर केश्रीवास्तव ने एक विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शीतलपुर गांव निवासी रवि कुमार को आज आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
रवि के साथ उसके तीन अन्य साथियों भास्कर सिंह, मुकेश सिंह एवं शिशुपाल सिंह ने चार जुलाई वर्ष 2012 को शराब पीने के बाद शीतलपुर गांव स्थित प्राथमिक स्कूल प्रांगण में रह ही एक विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर देने का आरोप था. इस मामले में दो आरोपी मुकेश सिंह और शिशुपाल सिंह अभी भी फरार हैं जबकि भास्कर सिंह के खिलाफ दूसरे न्यायालय में सुनवाई जारी है.