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पटना धमाकाः ताबिश की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक बढ़ी

पटना: पटना जिला की एक अदालत ने सिलसिलेवार धमाके में गिरफ्तार ताबिश न्याज उर्फ अरशद की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाकर 12 नवंबर कर दी है.प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण गोपाल ने आज अरशद की न्यायिक हिरासत की अवधि को पांच दिन और बढाकर 12 नवंबर कर दी.उसी अदालत ने सिलसिलेवार धमाके में गिरफ्तार एक अन्य […]

पटना: पटना जिला की एक अदालत ने सिलसिलेवार धमाके में गिरफ्तार ताबिश न्याज उर्फ अरशद की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाकर 12 नवंबर कर दी है.प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण गोपाल ने आज अरशद की न्यायिक हिरासत की अवधि को पांच दिन और बढाकर 12 नवंबर कर दी.उसी अदालत ने सिलसिलेवार धमाके में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी इम्तेयाज अंसारी उर्फ आलम की भी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढाकर 12 नवंबर कर दी है.

पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दस के एक शौचालय में पिछले 27 अक्तूबर को हुए धमाका मामले में राजकीय रेल थाना में दर्ज एक कांड के आरोपी इम्तेयाज की न्यायिक हिरासत की अवधि 11 नवंबर को समाप्त होने वाली थी.न्यायिक दंडाधिकारी ने गांधी मैदान सिलसिलेवार धमाका मामले में इम्तेयाज की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाकर 12 नवंबर की है.

इम्तेयाज को पटना रेलवे स्टेशन पर हुए उक्त धमाके बाद गिरफ्तार किया गया था जबकि अरशद को धमाके के दो दिनों बाद पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना अंतर्गत अलौला गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया था.पटना रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके में गंभीर रुप से घायल हुए आरोपी तारिक अंसारी उर्फ एैनुल की आईजीआईएमएस में इलाज के क्रम में पिछले एक नवंबर को मौत हो गयी थी.

अरशद के रिमांड पत्र के साथ संलग्न किए गए मेडिकल पुज्रे को देखने के बाद अदालत ने जब उसके सूजे हुए चेहरे के बारे में यह पूछा कि क्या यह प्रताड़ना के कारण हुआ है तो अदालत को पुलिस की ओर से बताया गया कि यह उसके जमीन पर सोने के कारण हुआ है. पुलिस ने अदालत को बताया कि जमीन पर सोने के कारण अरशद के बाएं कान और गर्दन में दर्द होने पर उसका इलाज न्यू गार्डनियर रोड स्थित अस्पताल में कराया गया था.

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