भागलपुर: घरेलू गैस (एलपीजी) उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर है. यदि घरेलू गैस सिलिंडर के कारण कोई हादसा हो जाता है या गैस सिलिंडर फट जाता है तो, इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मुआवजा मिल सकता है.
क्योंकि सभी घरेलू गैस उपभोक्ता बीमित होते हैं. घरेलू गैस (एलपीजी) वितरक द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उपभोक्ता भी बीमित (कवर) होते हैं. इस तरह के किसी भी प्रकार के हादसे में उपभोक्ताओं को 15 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.
इसमें सिलिंडर फटने या उसमें किसी कारणवश आग लगने के कारण होनेवाली मौत, संपत्ति का नुकसान, हादसे में घायल होनेवाले के इलाज का खर्च आदि शामिल है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए गैस वितरक हर वर्ष हजारों रुपये का प्रीमियम जमा करते हैं.
जागरूकता का अभाव : बीमित होने को लेकर घरेलू गैस के उपभोक्ता अनजान हैं. उन्हें या तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर उनमें जागरूकता का घोर अभाव है. जिला में अब तक किसी भी गैस उपभोक्ताओं ने हादसा के बाद मुआवजा के लिए आवेदन नहीं दिया है. गैस वितरकों या कंपनी की ओर से भी इस संबंध में कभी कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है.
यही नहीं कंपनियों की वेबसाइट पर भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी है. हालांकि भारत गैस के वितरक नीरज लाल ने बताया कि उनकी एजेंसी पर इस संबंध में डिसप्ले किया गया है.