मुजफ्फरपुर : दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद बिहार वासियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मुजफ्फरपुर जिला की एक अदालत ने महराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध वारंट जारी किया है.
अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दायर एक परिवाद पत्र पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस पी सिंह ने सुनवाई करते हुए ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त को उन्हें आगामी 12 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश किए जाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गत 28 जून को इस मामले में ठाकरे को स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था जिसका उनके द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर सिंह ने आज उनके खिलाफ वारंट जारी किया.
ओझा ने गत आठ जनवरी को दायर अपने इस परिवाद पत्र में ठाकरे पर बिहार वासियों को बलात्कारी बताये जाने का आरोप लगाया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के सामूहिक दुष्कर्म मामले में बिहार वासी अक्षय ठाकुर की गिरफ्तारी और पूर्वी दिल्ली में एक बच्ची के साथ सामुहिक दुष्कर्म के मामले में मनोज कुमार नामक एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.