पटना: बिना टिकट भारी भरकम सामान के साथ ट्रेन में यात्र करने वाले सचेत हो जाएं. अगर वे ऐसा करते पकड़े जाते हैं, तो उन पर अलग से जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं, अगर चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर यात्र करते हैं, तो टीटीइ आपसे जुर्माना वसूल सकता है. बिना टिकट सामान ले जाने पर 300 रुपये और पायदान पर सफर करने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा.
ट्रेन में भारी भरकम सामान रखने पर भी जुर्माना देना होगा. अक्सर देखा गया है कि जरूरत से अधिक सामान रखने से अन्य यात्रियों को परेशानी होती है. कुछ यात्री ऐसे भी हैं, जो गेट पर सामान रख देते हैं, जिससे कोच में आने-जाने में यात्रियों को परेशानी होती है. इसको देखते हुए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. रेलवे ने जुर्माना राशि निर्धारित करने के साथ ही यात्रियों में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है. इसके तहत रेलवे की ओर से पोस्टर तैयार किया जायेगा. पटना जंकशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल पूरे दानापुर डिवीजन में पोस्टर लगाये जायेंगे. यात्रियों में जागरूकता फैले इसके लिए ट्रेन के कोच में भी पोस्टर लगाने की बात चल रही है.
वहीं दूसरी ओर पूर्व मध्य रेल में पायदान पर सफर व ट्रैक पार करने के दौरान हो रहे हादसों को देखते हुए रेलवे पुलिस ने यह नियम बनाया है कि पायदान पर सफर करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
यात्री सुरक्षित सफर करें इसके लिए रेलवे ने यह नियम बनाया है. पायदान पर सफर करने से कई बार दुर्घटना के मामले सामने आ रहे थे. यह दानापुर के अलावा सभी मंडलों में रिपोर्ट भेजी गयी है.
घनश्याम मीणा, आरपीएफ कमांडेंट