9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राबडी देवी को कोर्ट से राहत

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी के खिलाफ दायर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले को निरस्त कर दिया है. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान राघोपुर से नामांकन के समय मामला दर्ज किया गया था. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के एकलपीठ ने याचिका का निबटारा करते हुए हाजीपुर के मुख्य न्यायिक […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी के खिलाफ दायर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले को निरस्त कर दिया है. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान राघोपुर से नामांकन के समय मामला दर्ज किया गया था.

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के एकलपीठ ने याचिका का निबटारा करते हुए हाजीपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिये गये संज्ञान के आदेश को भी खारिज कर दिया. राबडी देवी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर हाजीपुर के सीजेएम द्वारा उक्त मामले में 28 मार्च, 2009 को लिये गये संज्ञान के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी.

सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका का निबटारा : राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नागरिक अधिकार मंच द्वारा पटना हाइकोर्ट में दायर याचिका का शुक्रवार को निबटारा कर दिया गया है. हाइकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने को स्वतंत्र हैं और वे हाइकोर्ट में अलग से याचिका दायर कर सकते हैं.

सुनवाई न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने की. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल पांच सूचना आयुक्तों के पद सृजित किये हैं, लेकिन अब केवल तीन ही पद पर नियुक्ति की गयी है. सरकारी वकील ने कहा कि पद बढाने या घटाने का सरकार का अधिकार है. याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रहे अरुण कुमार वर्मा को कानून की कोई जानकारी नहीं है.

और राज्य सरकार ने उन्हें सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त कर लिया है. इस पर सरकारी वकील का कहना था कि अरुण कुमार वर्मा इस पद पर काम करने की पूरी योग्यता रखते हैं और सरकार ने उनकी नियुक्ति उनके योग्यता के आधार पर ही की है. उन्हें कानून की भी जानकारी है और वे लॉ ग्रैजुएट हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें