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चार को सात साल की कैद

लखीसराय : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के एके अग्रवाल ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाते हुए चार लोगों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला बड़हिया थाने क्षेत्र के उफरौल गांव के नवल किशोर सिंह की हत्या का है. मृतक के भाई वाल्मीकि सिंह ने बड़हिया थाने में 20 सितंबर, […]

लखीसराय : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के एके अग्रवाल ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाते हुए चार लोगों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला बड़हिया थाने क्षेत्र के उफरौल गांव के नवल किशोर सिंह की हत्या का है.

मृतक के भाई वाल्मीकि सिंह ने बड़हिया थाने में 20 सितंबर, 1992 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि नवल घर से तीन हजार रुपये लेकर चुहरचक गांव के विजय सिंह के घर गये थे.

वहां से उन्हें विजय के साथ बैल खरीदने के लिए बरबीघा जाना था. रात्रि साढ़े नौ बजे उफरौल ग्रामवासी महेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, लुट्टी सिंह, पप्पू सिंह व ब्रrादेव सिंह लाठी-डंडा व कट्टा लेकर विजय सिंह के घर पहुंचे और नवल किशोर सिंह को जम कर पिटाई कर दी. उनके सिर पर चोट लगने से वे जख्मी हो गये. मोकामा में इलाज के दौरान घायल नवल किशोर सिंह की मौत हो गयी.

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