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साहिबगंज के जिला जज ने बिहार में किया सरेंडर

पिता को प्रताड़ित करने समेत दो मामले में हैं आरोपित, मिली बेल नवादा : झारखंड के साहिबगंज के जिला जज चंद्रभूषण सिंह ने मंगलवार को बिहार के नवादा जिले के सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और दो अलग-अलग जजों की अदालतों से जमानत हासिल की. आरोपित जिला जज काशीचक थाना क्षेत्र के चंडीनामा गांव […]

पिता को प्रताड़ित करने समेत दो मामले में हैं आरोपित, मिली बेल

नवादा : झारखंड के साहिबगंज के जिला जज चंद्रभूषण सिंह ने मंगलवार को बिहार के नवादा जिले के सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और दो अलग-अलग जजों की अदालतों से जमानत हासिल की. आरोपित जिला जज काशीचक थाना क्षेत्र के चंडीनामा गांव के रहनेवाले हैं.

जानकारी के अनुसार, आरोपित जज पर पिता व अन्य परिजनों के साथ मारपीट करने, पद का धौंस दिखा कर संपत्ति हड़पने का आरोप है. नवीननगर मुहल्ले के रहनेवाले पिता प्रगास सिंह ने नगर थाने में कांड संख्या 19/14 के तहत मामला दर्ज कराया है.

उधर, जिला जज के भतीजे मनीष कुमार उर्फ राम नारायण ने भी डॉ सिंह, उनकी पत्नी राजकुमारी व बेटे राहुल गौतम के विरुद्ध काशीचक थाने में कांड संख्या 17/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. दोनों मामलों में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित जिला जज मंगलवार को अपने अंगरक्षक के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे.

गौरतलब है कि दर्ज प्राथमिकी में पिता ने कहा है कि उनके द्वारा बनाये गये मकान का किराया जिला जज (बेटा) ने लेना शुरू कर दिया. इस पर पिता व अन्य भाइयों ने विरोध जताया, तब जज ने सारे रिश्ते-नाते ताक पर रख कर अपने पिता व अन्य परिजनों की पिटाई कर दी. साथ ही, पिता से पेंशन के 10 हजार रुपये भी छीन लिये. पिता को बचाने पहुंची छोटी बहू के साथ भी जिला जज ने अभद्र व्यवहार किया. इधर, भतीजे ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि मकान बनाने के लिए रखी गयी 20 हजार ईंट को जोर जबरदस्ती से चाचा (जिला जज) ने हड़प लिया. जब इसका विरोध किया, तो जिला जज, उनकी पत्नी व बेटे के सहयोग से उसकी धुनाई कर दी.

जज के बेटे राहुल ने अपने पिता के पद का दुरुपयोग करते हुए चाकू से प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया. इधर, पिता द्वारा दर्ज मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विष्णुदेव राय की अदालत में चल रहा है व भतीजे द्वारा दर्ज कराया गया मामला न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार की अदालत में चल रहा है. मंगलवार को दोनों अदालतों में आरोपित जज की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अधिवक्ता संजय कुमार प्रियदर्शी ने जज को निदरेष बताते हुए एक साजिश के तहत फंसाये जाने की बात कही. सूचक के अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने आरोपित जज पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमानत देने का विरोध किया. हालांकि, दोनों मामलों में आरोपित जज को अदालत ने जमानत दे दी. आरोपित जज के पीड़ित पिता भी झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय कारा से जमादार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.

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