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हत्या के मामले में पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश के बेटों समेत चार बरी

गोपालगंज : बहुचर्चित नोनिया टोली गोली कांड में हुई हत्या के एक मामले में पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश राय के दो बेटों समेत चार लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर तिवारी के कोर्ट ने निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया. पूर्व मंत्री ने कहा कि अंतत: सत्य की जीत हुई है. बुधवार को जिला […]

गोपालगंज : बहुचर्चित नोनिया टोली गोली कांड में हुई हत्या के एक मामले में पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश राय के दो बेटों समेत चार लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर तिवारी के कोर्ट ने निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया. पूर्व मंत्री ने कहा कि अंतत: सत्य की जीत हुई है.
बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण एवं अभियोजन पक्ष से पीपी देववंश गिरि की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इन्हें निर्दोष पाया. पूर्व पर्यटन मंत्री के दो पुत्र राकेश राय व पम्मू राय, नरेेंद्र सिंह व हरेराम सिंह को रिहा कर दिया गया. ध्यान रहे कि घटना नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोली वार्ड 26 की है.
पांच वर्ष पूर्व तीन दिसंबर, 2012 की रात्रि में अपराधी गफार अंसारी के घर की बाउंड्री तोड़ने लगे. इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए फायरिंग करने लगे, जिसमें अपराधियों की गोली से गफार अंसारी, सत्तार अंसारी, नदीम अंसारी, मनतारा खातून, धनू आदि घायल हो गये. घायलों के इलाज के दौरान नदीम अंसारी की मौत हो गयी.
इस मामले में गफार अंसारी के बयान पर राकेश राय, पम्मू राय, नरेंद्र सिंह, हरेराम सिंह व रंजन यादव को अभियुक्त बनाया गया था. मामले की जांच सीआईडी की टीम ने की. सीआईडी ने भी जांच के बाद कांड में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी. वहीं अन्य अभियुक्तों के मामले में न्यायालय में विचाराधीन है.

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