मुंगेर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अमृत लाल यादव ने मिनी गन फैक्ट्री चलाने के मामले में दोषी पाये जाने पर दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई. विद्वान न्यायाधीश ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो. अली अहमद एवं मो. अकरम को सत्रवाद संख्या 201/13 में सुनवाई के दौरान दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई. बताया गया कि रिश्ते में दोनों पिता पुत्र है और पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ हथियार बनाते गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ मुफस्सिल कांड संख्या 114 / 12 दर्ज है. जिसके सूचक तत्कालीन थानाध्यक्ष भाई भरत थे. अभय पक्ष की और से विजय कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.
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दो अभियुक्तों को सात साल की सजा
मुंगेर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अमृत लाल यादव ने मिनी गन फैक्ट्री चलाने के मामले में दोषी पाये जाने पर दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई. विद्वान न्यायाधीश ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो. अली अहमद एवं मो. अकरम को सत्रवाद संख्या 201/13 में सुनवाई के दौरान दोषी […]
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