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- छपरा (सदर). सूरत के अरबपति व्यवसायी सोहैल हिंगोरा अपहरण कांड में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड में पदस्थापित दारोगा व मामले में गिरफ्तार पुत्र के पिता व नयागांव थाने के चतुरपुर निवासी नागमणि सिंह तथा अनिल कुमार सिंह उर्फ अनिल सिंह द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जिला जज के न्यायालय में दायर की गयी है. दारोगा नागमणि सिंह के अधिवक्ता द्वारा दायर एबीपी नंबर 106/14 तथा अनिल कुमार सिंह उर्फ अनिल सिंह के अधिवक्ता द्वारा दायर 299/14 एबीपी संख्या 299/14 में सुनवाई करते हुए जिला जज नवनीत कुमार पांडेय ने अगली सुनवाई की तिथि सात मार्च, 2014 निर्धारित की है. मालूम हो कि अरबपति व्यवसायी के अपहरण के मामले में नौ करोड़ रुपये फिरौती के रूप में लेने को लेकर पुलिस द्वारा इस मामले में बिहार व झारखंड के विभिन्न शहरों में लगातार शामिल गिरोह के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. अब तक इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं. इनमें कुछ छपरा जेल में, तो कुछ गोवा स्थित जेल में हैं. इस मामले को लेकर सीआइडी के अनुसंधानकर्ता द्वारा इन अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किये जाने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इनके द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है.
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दारोगा समेत दो ने दायर की अग्रिम जमानत
छपरा (सदर). सूरत के अरबपति व्यवसायी सोहैल हिंगोरा अपहरण कांड में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड में पदस्थापित दारोगा व मामले में गिरफ्तार पुत्र के पिता व नयागांव थाने के चतुरपुर निवासी नागमणि सिंह तथा अनिल कुमार सिंह उर्फ अनिल सिंह द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जिला जज […]
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