जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दिये गये भारत रत्न सम्मान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हस्तक्षेप के अयोग्य मानते हुए आज खारिज कर दिया.
कथित तौर पर सम्मान की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल व्यावसायिक उत्पादों का प्रचार करके पैसा कमाने पर तेंदुलकर को दिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को वापस लेने की मांग की लेकर एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई थी.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति एस के गुप्ता की खंडपीठ ने इस याचिका को हस्तक्षेप के अयोग्य मानते हुए खारिज कर दिया. पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है.