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राष्ट्रीय ध्वज अनादर मामला : कोर्ट ने बीसीसीआई से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने क्रिकेट मैचों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करने में प्राधिकारियों के कथित रुप से विफल रहने के मामले में केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जवाब तलब किये हैं.न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल क्रिकेट संघ को भी नोटिस जारी किये हैं क्योंकि ईडन […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने क्रिकेट मैचों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करने में प्राधिकारियों के कथित रुप से विफल रहने के मामले में केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जवाब तलब किये हैं.न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल क्रिकेट संघ को भी नोटिस जारी किये हैं क्योंकि ईडन गार्डन पर भारत-इंगलैंड के बीच 5 से 9 दिसंबर, 2012 तक हुये तीसरे टेस्ट मैच तथा 3 जनवरी, 2013 को भारत-पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के कथित अनादर की घटना का जिक्र है.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने बारता न्याय के संपादक और प्रकाशक कमल डे की याचिका पर सुनवाई जारी करते हुये कहा, ‘‘हम इस बात से सहमत हैं कि फोटोग्राफ चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं.’’ न्यायालय ने इन सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 14 जनवरी के निर्णय पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है. उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज का जानबूझकर अनादर नहीं किया गया है.याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय में तस्वीरें पेश कीं जिनमें दर्शक राष्ट्रीय ध्वज या तो अपने उपर लपेटे थे या उसे कंधे पर रखे थे या सिर पर रखे थे. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य राष्ट्रीय ध्वज के अनादर की रोकथाम कानून, 1971 और भारत की ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है.

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिये प्रतिपादित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उससे जुड़े अन्य संगठनों को दिया जाये.

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